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Saturday, 19 April 2025

India

भारत में पासपोर्ट बनाने के लिए अब पुलिस क्लीयरेंस की नहीं जरुरत, जाने नया नियम

28 September 2022 10:27 AM Mega Daily News
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पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने बुधवार, 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी आनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ‘विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक और कदम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने बुधवार 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी आनलाइन पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।’मं त्रालय ने आगे कहा, ‘POPSKs को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी, जैसे कि शिक्षा, दीर्घकालिक वीजा, उत्प्रवास आदि के मामले में। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट क्या है?आवेदन करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन के पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित इसके पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ मूल रूप में पुराना पासपोर्ट वर्तमान पते का प्रमाण विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध की स्व-सत्यापित प्रति आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद के सात वैध वीजा की प्रति (यदि वीजा अंग्रेजी में न हो)विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक पीसीसी के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन पत्र भारतीय मिशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और संकेतित सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट के लिए, वेबसाइट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा।

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