एमपी में प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेफिक नियमों में बदलाव किया गए हैं। यानि अब प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं का नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेफिक के नियमें में बदलाव करते हुए जुर्माने की राश्यिा में बदलाव किया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो चलिए अगर आप भी एमपी के निवासी हैं तो आपको ये खबर पढ़ लेनी चाहिए।
एमपी में परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। आपको बता दें इसके लिए 6 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत यदि आप बिना सीट बेल्ट के कार चलाए पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये का तो वहीं वहीं बाइक पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 300 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि लापरवाही से वाहन दौड़ाते पाए जाते हैं तो आपको इस कंडीश्न में 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।
आपको बता दें यदि आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। इतना ही नहीं इसके लिए परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे।
राजधानी में आए दिन हादसे होते रहते हैं इसमें कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था। आपको बता दें कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद इस अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। जिसके लिए अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।