Breaking News
Cooking Oil Price Reduce : मूंगफली तेल हुआ सस्ता, सोया तेल की कीमतों मे आई 20-25 रुपये तक की भारी गिरावट PM Kisan Yojana : सरकार किसानों के खाते में भेज रही 15 लाख रुपये, फटाफट आप भी उठाएं लाभ Youtube से पैसे कमाने हुए मुश्किल : Youtuber बनने की सोच रहे हैं तो अभी जान लें ये काम की बात वरना बाद में पड़ सकता है पछताना गूगल का बड़ा एक्शन, हटाए 1.2 करोड़ अकाउंट, फर्जी विज्ञापन दिखाने वाले इन लोगो पर गिरी गाज Business Ideas : फूलों का बिजनेस कर गरीब किसान कमा सकते है लाखों रुपए, जानें तरीका
Saturday, 27 July 2024

CRIME

27 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी ने कोच पर लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप

07 February 2023 08:12 AM Mega Daily News
बताया,खिलाड़ी,पुलिस,उन्होंने,संबंध,कबड्डी,तस्वीरों,ब्लैकमेल,लगाया,सोमवार,महिला,प्राथमिकी,शामिल,भारतीय,संहिता,,27,year,old,kabaddi,player,alleges,rape,blackmail,coach

भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाली 27 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म करने और कथित अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और सोमवार को जांच में शामिल हुई. 

कोच ने जबरदस्ती बनाए संबंध

पुलिस ने बताया कि खिलाड़ी का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत अदालत के समक्ष बयान दर्ज किया गया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, महिला खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2012 में वह दिल्ली के मुंडका के नजदीक हिरणकुदना में कबड्डी की तैयारी कर रही थी. वर्ष 2015 में उसके कोच ने बिना सहमति उसके साथ यौन संबंध बनाए.

उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि पीड़िता ने कोच पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है. अधिकारी ने कहा, पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी ने पुरस्कार राशि में से हिस्सा मांगा और इसके बाद उसने कोच के बैंक खाते में 43.5 लाख रुपये हस्तांतरित किए. कोच की पहचान जोगिंदर के रूप में हुई है.

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021 में शिकायतकर्ता का विवाह हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा.’’ पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

उन्होंने कहा, "जांच के दौरान, आज वह (खिलाड़ी) जांच में शामिल हुई और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया. हमने फरार कोच को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है.

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News