Aadhaar बनाने वाली संस्था UIDAI ने आधार नहीं बनवाने वालों के लिए एक कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। यूआईडीएआई ने एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कहा है कि सभी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जाए। ऐसे में यदि आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, तो आप सरकारी सब्सिडी और लाभों का लाभ उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं।
जिन लोगों के पास आधार नंबर (Aadhaar Number) नहीं है और जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और लाभों का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि देश में 99 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार नंबर उपलब्ध है।
UIDAI द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूदा प्रावधान है, जो एक ऐसे व्यक्ति को सुविधा प्रदान करता है, जिसके पास आधार नंबर नहीं है जब तक उनको आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती वह आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या / पर्ची के साथ सरकारी लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या या पर्ची की आवश्यकता होगी यदि किसी के पास अभी तक आधार संख्या नहीं है। Aadhaar की वजह से कल्याणकारी सेवाओं को प्राप्त करने में लोगों का अनुभव बेहतर हुआ है। आधार के कारण सरकारी योजनाओं में होने वाली घपलेबाजी या फायदा नहीं मिलने की समस्य खत्म हुई हैं।