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Wednesday, 11 June 2025

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साल के पहले ही दिन कई नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, ये आपको जानना है जरुरी क्योकि इसका सबंध आपकी जेब से है

01 January 2023 10:15 AM Mega Daily News
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आज से नया साल शुरू हो गया है और साल के पहले ही दिन कई नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. टोल टैक्स से लेकर, गैस सिलेंडर की कीमतों और बैंक लॉकर समेत कई नियम बदल गए हैं, जिसका आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. इन सबके अलावा आज से गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा और साथ ही क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बड़ा चेंज हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि 1 जनवरी 2023 से क्या-क्या नियम बदल गए हैं. 

1. 25 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर 

आज से गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है. कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हो गया है. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. 

2. गाड़ी खरीदना हो गया महंगा

आज से यानी 1 जनवरी 2023 से गाड़ियों के रेट्स में इजाफा हो गया है. मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट, किआ इंडिया और एमजी मोटर समेत कई कंपनियों ने रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है.

3. टोल टैक्स हुआ लागू

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को बड़ा झटका लगा है. आज से इस रूट पर चलने वालों को भारी-भरकम टोल टैक्स देना होगा. वैन या हल्के मोटर वाहन पर 610 रुपये का टोल टैक्स देना होगा. हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल ढुलाई के वाहन या मिनी बस पर 965 रुपये का टोल चुकाना होगा. बस या ट्रक पर 1935 रुपये का टोल टैक्स लगेगा.

4. लॉकर के नियमों में हुआ बदलाव

आरबीआई ने बैंकों को आदेश देते हुए कहा है कि 1 जनवरी से सभी लॉकर धारकों को एग्रीमेंट जारी किया जाएगा और जिस पर ग्राहकों को हस्ताक्षर करना होगा. आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, बैंक यह तय करेंगे कि उनके लॉकर समझौते में किसी भी तरह की अनुचित शर्त और नियम तो नहीं है. 

5. क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव

HDFC Bank रिवॉर्ट्स प्वाइंट और फीस में भी बदलाव करने जा रहा है. यह बदलाव आज से लागू हो गया है. इसके अलावा एसबीआई ने भी कुछ कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है.

6. जीएसटी के नियमों में हो गया बदलाव

1 जनवरी से जीएसटी नियमों में भी बदलाव हो गया है. 5 करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारियों के लिए अब इ-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा.

7. मोबाइल के नियमों में हुआ बदलाव

इसके अलावा आज से हर फोन निर्माता और उसका आयात व निर्यात करने वाली कंपनी के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.

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