सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की सजा सुनाई है. वहीं न्यायालय ने विजय माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अवमानना के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को यह सजा सुनाई है. इतना ही नहीं जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी.
न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह फैसला दिया है. अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती. माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था.
शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. न्यायालय ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर भेजने को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था. माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दी थी. कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने को कहा है.