Breaking News
Cooking Oil Price Reduce : मूंगफली तेल हुआ सस्ता, सोया तेल की कीमतों मे आई 20-25 रुपये तक की भारी गिरावट PM Kisan Yojana : सरकार किसानों के खाते में भेज रही 15 लाख रुपये, फटाफट आप भी उठाएं लाभ Youtube से पैसे कमाने हुए मुश्किल : Youtuber बनने की सोच रहे हैं तो अभी जान लें ये काम की बात वरना बाद में पड़ सकता है पछताना गूगल का बड़ा एक्शन, हटाए 1.2 करोड़ अकाउंट, फर्जी विज्ञापन दिखाने वाले इन लोगो पर गिरी गाज Business Ideas : फूलों का बिजनेस कर गरीब किसान कमा सकते है लाखों रुपए, जानें तरीका
Saturday, 27 July 2024

India

सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस छोटा नहीं, कहा चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने

17 December 2022 12:27 AM Mega Daily News
कोर्ट,मामले,सुप्रीम,इकराम,जस्टिस,व्यक्तिगत,स्वतंत्रता,रक्षा,बिजली,रिहाई,टिप्पणी,आरोपी,चंद्रचूड़,नागरिकों,अर्जी,case,small,supreme,court,says,chief,justice,dy,chandrachud

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस छोटा नहीं है. अगर हम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते,  तो फिर हम क्या करने के लिए बैठे हैं. बिजली चोरी के मामले में 7 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके एक व्यक्ति की रिहाई का आदेश देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की.  यहां ये जानना दिलचस्प है कि कल ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत के मामले नहीं, बल्कि बड़े संवैधानिक मामले सुनने चाहिए.

बिजली चोरी के मामले में 18 साल की सज़ा!

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इकराम नाम के शख्श की अर्जी पर सुनवाई के दौरान की,. इकराम पर यूपी में बिजली चोरी के 9 अलग अलग मामले दर्ज थे. कोर्ट में अपराध स्वीकार करने के बाद उसे हर मामले में दो दो साल की सज़ा हुई. लेकिन तय यह हुआ कि ये सारी सज़ाएं एक साथ चलने के बजाए एक के बाद एक चलेगी. इसके चलते आरोपी की कुल सज़ा अठारह साल की हो गई. आरोपी ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया. लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी.

CJI ने हैरानी जताई

आज जब यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा. तो कोर्ट को बताया गया कि आरोपी पहले ही सात साल जेल में गुजार चुका है. चीफ जस्टिस ने इस पर हैरान जताती हुए कहा कि अगर इस तरह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा तो फिर हम किसलिए यहां बैठे हैं. अगर हम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम ही क्या है?

सीजेआई ने कहा, ‘जब हम सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो कोई केस हमारे लिए बड़ा नहीं है ना ही कोई केस हमारे छोटा है. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम देश के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करें. हम इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं. वैसे भी ये कोई अपने आप में पहला केस नहीं है. रोज़ाना इस तरह के केस से हमारा वास्ता पड़ता है.’

SC ने रिहाई का आदेश दिया

इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इकराम की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने सभी मामलो में हुई सज़ा को एक के बाद एक चलने के बजाए एक साथ चलने की मांग की थी. चूंकि इकराम सात साल जेल में पहले ही गुजार चुका है, लिहाजा इस आदेश के साथ ही उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया.

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News