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Thursday, 12 June 2025

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ITR Filing News Update : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाए जाने पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने बताई डेडलाइन

25 July 2022 12:25 PM Mega Daily News
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अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लें. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाने से फिलहाल साफ इंकार कर दिया है, यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा. दरअसल, राजस्व सचिव ने कहा है कि 31 जुलाई से आगे ITR भरने की तारीख़ बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. 

सरकार ने बताई डेडलाइन 

दरअसल, अंतिम दो वर्षों की तरह इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए लास्ट डेट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है. अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें. अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसके अलावा जब इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है. ऐसे में, अगर आप भी इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें. 

31 जुलाई से पहले भर लें रिटर्न

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

ITR भरने की विस्तृत डेडलाइन 

इसके अलावा आपको बता दें कि पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है. वहीं, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख  31 अक्टूबर, 2022 है. और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है. यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है, अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. 

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