हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है. DGCA ने हवाई यात्रा को लेकर नया आदेश जरी किया है इसके तहत कुछ खास लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे. डीजीसीए (DGCA) की तरफ से हवाई सफर के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं. अब नए आदेश के तहत कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी, बल्कि यह डॉक्टर तय करेगा.
दरअसल, नए नियम में DGCA ने यह कहा है कि कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी बल्कि डॉक्टर तय करेंगे. अगर डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट बताएगा तो वह यात्री सफर नहीं कर सकेगा. यानी बिना डॉक्टर के बताए हुए अब एयरलाइन्स कंपनी किसी यात्री को सफर करने से नहीं रोक सकते. कई बार ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जिसमें एयरलाइन्स की तरफ से यात्रियों से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें विमान में चढ़ने से रोका गया .
एयरलाइन कंपनियों की रेग्युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से एयरलाइन कंपनियों को दिए गए इस नए आदेश में कहा गया है, 'एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में सफर करने से मना नहीं करेगी. अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि पैसेंजर का स्वास्थ्य उड़ान के दौरान खराब हो सकता है, तो उक्त पैसेंजर की जांच डॉक्टर से करानी होगी. डॉक्टर यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे. डॉक्टर ही बताएंगे कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं. डॉक्टर की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां फैसला ले सकेंगी.'
ये फैसला उस घटना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जब रांची एयरपोर्ट पर एयरलाइन कंपनी ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से मना कर दिया था. इस घटना का सच सामने आने के बाद इसका काफी विरोध भी हुआ था. तब इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. और फिर इसके बाद DGCA ने यह आदेश जारी कर दिया.