वैसे तो महंगाई GST का झटका लोगों को हर महीने में पेट्रोल—डीजल और सिलेंडर की कीमतें देती रहती हैं। लेकिन चार दिन बाद यानि 18 जुलाई को एक बार फिर आम जनता को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल 18 जुलाई को रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी कई चीजों पर जीएसटी बढ़ने वाली है। आपको बता दें यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले ही ले लिया गया था। जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसमें खाने पीने की चीजों के अलावा बैंक चेकबुक या लीफ चेक पर जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया था।
तो चलिए अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आइए डिटेल में जानते हैं कि जीएसटी में बदलाव के बाद 18 जुलाई से कौन-सी चीजें सस्ती और महंगी होने वाली हैं। प्री-पैक्ड अनब्रांडेड दही, लस्सी, छाछ, खाने की चीजों, अनाज आदि को छूट से बाहर करके जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया था।
कुछ सामान और सेवाएं 18 जुलाई से महंगी होने जा रही हैं. दरअसल, इन पर जीएसटी की दरें (GST Rates) बढ़ने वाली हैं. यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. काउंसिल ने बैंक चेकबुक या लीफ चेक पर जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया था. इसके साथ मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान हुआ था।
इसके अलावा प्री-पैक्ड GST new rates अनब्रांडेड दही, लस्सी, छाछ, खाने की चीजों, अनाज आदि को छूट से बाहर करके जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया था. आइए डिटेल में जानते हैं कि जीएसटी में बदलाव के बाद 18 जुलाई से कौन-सी चीजें सस्ती और महंगी होने वाली हैं।
पैकेज्ड फूड: प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट, मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद, गेहूं पर अब जीएसटी से छूट नहीं होगी। इन चीजों पर अब 5 फीसदी की GST new rates दर से जीएसटी लगेगा। हालांकि, जो सामान अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड हैं, उन पर जीएसटी से छूट जारी रहेगी।
बैंक अब चेक या चेकबुक जारी करने पर फीस के ऊपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। यानी अब चेकबुक भी महंगी होने वाली है।
जीएसटी काउंसिल ने 1,000 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम्स को भी 12 फीसदी की जीएसटी स्लैब के तहत आएगा। यानि मौजूदा समय में इस पर टैक्स छूट दी जो 18 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी।
अगर आप बीमार होते हैं तो ऐसे में अगर 5000 रुपए से अधिक का रूम लेते हैं तो इस पर आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। आपको बता दें GST new rates इसमें आईसीयू ICU को छोड़कर शामिल नहीं है।
घर में रोशनी के उपयोग की जानें वाली LED लाइट, लैंप पर कीमतों में बढ़ोतरी GST New Rates होने जा रही है। अब इनकी खरीदी पर आपको आपको 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी चुकाना होगा।
कटिंग ब्लेड, पेपर नाइव, पेंसिल शार्पनर आदि को 18 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत रखा गया है। इस पर पहले 12 फीसदी की दर से टैक्स लगता था।
पानी के लिए डिजाइन किए जाने वाले पंपों और साइकिल पंपों पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन, पवन चक्की आदि पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गया है।
फ्रैक्चर अप्लायंसेज, शरीर के अंगों के आर्टिफिशियल पार्ट्स, दूसरे अप्लायंसेज जिन्हें पहना या शरीर में लगाया जाता है। ताकि शरीर में उस अंग की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सके।
रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ चीजों पर निजी विक्रेताओं द्वारा लगाए जाने वाले IGST पर छूट दे दी गई है।