केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बार चूके तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी.
पेनल्टी के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. इससे पहले बिना पेनल्टी पैन और आधार लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च थी. अगर आपने अब तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले हर हाल में कर लें. दरअसल, अभी तक आप 500 रुपये जुर्माने के साथ पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. लेकिन 30 जून के बाद आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट की धार 234H के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. हालांकि अगले साल तक भी आपका पैन आधार से लिंक कराए बिना भी काम करता रहेगा. अभी आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद आपकी परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी.
1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
2. अब साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
3. यहां आप 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
4.अब यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
5. जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
6. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा.
7. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.