प्रदूषण नियंत्रण करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल (15 साल से आगे के लिए) हुआ है, वह भी खुद से रद्द माना जाएगा. सभी ऐसी पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा. केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केन्द्र-शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू (Public Sector Undertakings) के वाहन और सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा. हालांकि, इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं. यह नया आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा.