पंजाब के एक पावर प्रोजेक्ट में चीनी मूल के लोगों को गलत तरीके से वीजा दिलवाने के मामले में फंसे कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) विदेश से लौटकर आज सुबह 11 बजे सीबीआई की जांच में शामिल हो सकते है. दरअसल इस मामले को दर्ज करने के बाद जब सीबीआई ने कार्ति के सहयोगी भास्करन को गिरफ्तार किया था तो कार्ति के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए सीबीआई को बोला कि कार्ति को गिरफ्तार करने से 72 घंटे पहले आपको नोटिस देने होगा.
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि विदेश से आने के 16 घन्टे में कार्ति चिदंबरम सीबीआई की जांच में शामिल हों. कार्ति चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने पंजाब के एक प्रोजेक्ट के लिए 250 चाइनीज लोगो के गलत तरीके से वीजा बनवाए थे. जिसके बदले में उन्हें 50 लाख रुपये की रिश्वत दी गई थी.