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जरुरी सुचना : 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना आ सकती हैं दिक्कतें

Published On March 11, 2023 12:52 AM IST
Published By : Paliwalwani

दिल्ली. मार्च महीने के दो सप्ताह बीत चुके है, ऐसे में 31 मार्च तक आपको कुछ जरूरी कार्यों को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अगर आप 31 मार्च तक इन कामों को नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने पैसों से जुड़े कई जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको 31 मार्च की डेडलाइन से पहले करना है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इस महीने के अंत तक आपको पैन आधार लिंकिंग, टैक्स प्लानिंग और कई दूसरे जरूरी कार्यों को करना होगा। मार्च महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है। ऐसे में यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आज हम आपको उन जरूरी कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको मार्च महीने के अंत तक करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से - 

पैन-आधार लिंकिंग

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई है। ऐसे में आपको इस काम को 31 मार्च, 2023 से पहले कर लेना चाहिए। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं। इस स्थिति में 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 

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एडवांस टैक्स भरने का वक्त

साल की हर तिमाही में चार किस्तों में 15 पर्सेंट, 30 पर्सेंट, 30 पर्सेंट और 25 पर्सेंट के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा किया जाता है। यह 15 मार्च तक जमा कराना होता है। अगर 15 तक न हो पाए तो किसी भी हालत में 31 मार्च से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर बकाया रकम पर ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। यह प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए होता है। अगर रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेंस आदि से भी आमदनी होती है तो सैलरी पाने वालों को भी अडवांस टैक्स देना होता है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उन्हें अपनी सालाना आमदनी का अनुमान लगाकर हर तिमाही टैक्स देना होता है। लेकिन इस आमदनी पर कुल टैक्स 10,000 रुपये से भी कम बन रहा है तो यह टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं। पेंशनर्स को भी अडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती।

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टैक्स प्लानिंग 

अगर आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं। ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको टैक्स डिडक्शन में लाभ मिलेगा। 

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एसबीआई स्कीम में निवेश

अगर आप एसबीआई की नई एफडी स्कीम अमृत कलश योजना में निवेश करके 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में आपके पास इस स्कीम में निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का ही मौका है। 

म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनेशन

अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। ऐसे में आपको 31 मार्च, 2023 से पहले नॉमिनेशन करा लेना चाहिए। फंड हाउस ने सभी निवेशकों को यह काम 31 मार्च से पहले करने के निर्देश दिए हैं। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपके फंड को फ्रीज कर दिया जाएगा। 

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सुकन्या समृद्धि और PPF, NPS योजनाएं करें एक्टिव

अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजनाओं के अकाउंट्स खोल रखें हैं ताकि उनमें इन्वेस्ट कर सकें तो अपने अकाउंट में इस साल भी मिनिमम पैसे जरूर रखें। ऐसा न करने पर अकाउंट बंद हो जाएगा। इन खातों को दोबारा एक्टिव कराने में वक्त भी जाया होगा और फाइन भी लगेगा। इसलिए वक्त रहते इसमें पैसा जमा करा दें। PPF के लिए मिनिमम कंट्रिब्यूशन 500 रुपये है। यह ELSS की तरह रिस्क वाला भी नहीं है। इस पर सरकार हर तिमाही में इंटरेस्ट रेट का ऐलान करती है। अगर अकाउंट खोल लिया तो हर फाइनेंशल ईयर में इसमें 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे वरना यह डिसकंटिन्यू हो जाएगा और हर साल 50 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। इसी तरह NPS के लिए 1,000 रुपये और SSY का अकाउंट एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करवाने होते हैं। SSY अकाउंट एक परिवार की सिर्फ दो बेटियों के लिए खोला जा सकता है और दो बेटियां जुड़वां हैं तो तीन बेटियों के लिए यह अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल तक की बेटी के पिता यह अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना में 3 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। हर तिमाही पर सरकार इसके इंटरेस्ट रेट का ऐलान करती है। कोई भी शख्स बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिये अकाउंट खोल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है। इसके तहत कम से कम 15 साल तक इन्वेस्ट करना होता है।

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