कांग्रेस का खोया हुआ वजूद वापस पाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी संकट में फंस गए हैं. बेंगलुरु में राहुल गांधी समेत 3 लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है. साथ ही कोर्ट ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है. अब इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई होगी. उसी में पता चलेगा कि कोर्ट इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है.
वीडियोज में KGF Part-2 के गानों का इस्तेमाल
बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान KGF Part-2 के गानों का इस्तेमाल किया गया. इस पर आपत्ति जताते हुए MTR Music co ने बेंगलुरु में FIR दर्ज करवाई थी. इस एफआईआर में राहुल गांधी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने कंपनी के आरोपों की जांच करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को कहा है. साथ ही उनसे ट्विटर हैंडल पर इस्तेमाल किए गए तीनों वीडियोज के बारे में भी जानकारी मांगी है.
कांग्रेस और 'भारत जोड़ो यात्रा' ट्विटर हैंडल पर रोक
वहीं इसी प्रकरण में सोमवार को बेंगलुरु की कोर्ट ने सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद अदालत ने ट्विटर को निर्देश दिया Indian National Congress और 'भारत जोड़ो यात्रा' में इस्तेमाल 3 वीडियो, जिनमे इन गानों का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें डिलीट किया जाए. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है.
कांग्रेस और 'भारत जोड़ो यात्रा' ट्विटर हैंडल पर रोक
वहीं इसी प्रकरण में सोमवार को बेंगलुरु की कोर्ट ने सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद अदालत ने ट्विटर को निर्देश दिया Indian National Congress और 'भारत जोड़ो यात्रा' में इस्तेमाल 3 वीडियो, जिनमे इन गानों का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें डिलीट किया जाए. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है.