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Investment / गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में सेबी ने NSE के पूर्व अधिकारी को 2 करोड़ वसूली का नोट‍िस दिया

गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में सेबी ने NSE के पूर्व अधिकारी को 2 करोड़ वसूली का नोट‍िस दिया
Mega Daily News April 27, 2022 10:48 AM IST

सेबी (SEBI) की तरफ से एनएसई (NSE) के पूर्व ग्रुप ऑपरेट‍िंग ऑफ‍िसर (Group Operating Officer) आनंद सुब्रमण्यन को नोट‍िस भेजा गया है. ये नोट‍िस स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी खामियों से जुड़े मामले में भेजा गया है. नोट‍िस में आनंद सुब्रमण्यन से 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने के ल‍िए कहा गया है.

खातों की जब्ती और कुर्की की चेतावनी

सेबी (SEBI) की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है 15 दिन के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर सुब्रमण्यन की संपत्ति के साथ बैंक खातों की जब्ती व कुर्की की जाएगी. सेबी ने यह नोटिस तब भेजा है जब सुब्रमण्यन अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने की भरपाई करने में नाकाम रहे हैं.

कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों के लिए जुर्माना लगाया

सेबी ने 11 फरवरी को पारित एक आदेश में एनएसई (NSE) में सुब्रमण्यन के समय हुई गड़बड़ियों के लिए उनपर जुर्माना लगाया था. सेबी ने एनएसई के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के अलावा कुछ अन्य पर सुब्रमण्यन को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और फिर ग्रुप ऑपरेट‍िंग ऑफ‍िसर बनाने के मामले में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए हैं.

गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप

इसके अलावा चित्रा पर एक 'अज्ञात व्यक्ति' के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप भी लगाया गया था. सेबी ने चित्रा पर 3 करोड़ रुपये और नारायण पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. नारायण अप्रैल, 1994 से मार्च, 2013 तक एनएसई (NSE) के एमडी एवं सीईओ थे.

वह अप्रैल, 2013 से जून, 2017 तक एनएसई के बोर्ड में गैर-कार्यकारी श्रेणी में उपाध्यक्ष भी रहे. वहीं चित्रा रामकृष्ण अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2016 तक एनएसई की प्रमुख रहीं. सेबी ने अपने नए नोटिस में सुब्रमण्यन को 15 दिन के भीतर 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल है.

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