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पोस्ट ऑफिस ने पैसे निकालने के नियम में किया बदलाव, ग्राहकों को देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज
Mega Daily News November 09, 2022 01:28 AM IST

अगर आप भी पोस्ट ऑफिस (Post Office) में निवेश किए हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. पोस्ट ऑफिस ने एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है. अब पोस्ट ऑफिस ने पैसे निकलने के नियम में बदलाव कर दिया है. पोस्ट ऑफिस के नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को पैसे निकलने के लिए चार्ज देने होंगे. पोस्ट ऑफिस ने इसकी जानकारी दी है.

ग्राहकों को देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज 

पोस्ट ऑफिस की तरफ दी गई जानकारी के अनुसार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) से ट्रांजैक्शन चार्ज में तब्दीली की है. एक अधिसूचना के अनुसार, ये चार्जेस 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हैं नए नियम के अनुसार, जो IPPB के कस्टमर्स नहीं हैं उन्हें 1 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर शुल्क देना होगा. इसमें आधार के जरिए पैसा निकालने, जमा करने या मिनी स्टेटमेंट निकलना भी शामिल है.

पोस्ट ऑफिस ने दी जानकारी

पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर पैसा निकालने और डालने के लिए 20 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा. इतना ही नहीं, मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे. पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे.

जानिए क्या कहता है NPCI 

गौरतलब है कि NPCI के मुताबिक AePS को आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करना काफी आसान और सुरक्षित है. AePS किसी व्यक्ति की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक/आइरिस जानकारी पर काम करता है, और इस प्रकार धोखाधड़ी के खतरों को समाप्त करता है. ऐसे में, AePS ग्राहकों को आधिक सुरक्षा प्रदान करता है.

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