रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से देश के दो बड़े बैंकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. आरबीआई की तरफ से सोमवार को कहा गया कि नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक (Kotak Mahindra Bank & Indusind Bank) पर करीब एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने इसके अलावा चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना 'जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष योजना, 2014' के कुछ मानकों के उल्लंघन और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण एवं ऋण एवं अग्रिम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगा है.
चार सहकारी बैंकों पर भी लगाना जुर्माना
वहीं इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) पर सेबी (SEBI) ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) मानकों का पालन नहीं करने पर लगाया है. इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों- नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है.
इन सभी सहकारी बैंकों पर एक लाख से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना लगाने का फैसला नियामकीय अनुपालन में हुई गड़बड़ियों पर आधारित हैं और यह बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ समझौते या किसी भी लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं.