Breaking News
युवती ने शादी के वक्त पति से छुपाई ऐसी बात, पता चलते ही पैरों तले खिसकी जमीन, परिवार सदमे में Best Recharge Plans : Jio ने 84 दिन वाले प्लान से BSNL और Airtel के होश उड़ा दिए, करोड़ों यूजर्स की हो गई मौज Cooking Oil Price Reduce : मूंगफली तेल हुआ सस्ता, सोया तेल की कीमतों मे आई 20-25 रुपये तक की भारी गिरावट PM Kisan Yojana : सरकार किसानों के खाते में भेज रही 15 लाख रुपये, फटाफट आप भी उठाएं लाभ Youtube से पैसे कमाने हुए मुश्किल : Youtuber बनने की सोच रहे हैं तो अभी जान लें ये काम की बात वरना बाद में पड़ सकता है पछताना
Wednesday, 23 October 2024

Investment

31 जुलाई तक हर हाल में भरें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना

25 June 2022 09:04 AM Mega Daily News
टैक्स,दाखिल,जुर्माना,तारीख,आईटीआर,रिटर्न,जुलाई,लगाया,रुपये,होगा,आखिरी,ज्यादा,सालाना,लोगों,20212022,,fill,income,tax,return,31st,july,otherwise,fined,much

हर साल की तरह इस साल भी लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होगा. वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आप व्यक्तिगत आयकरदाता हैं तो 31 जुलाई तक हर हाल में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है लेकिन अगर कोई आखिरी तारीख तक टैक्स नहीं भर पाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है.

इतना लगेगा जुर्माना

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर दाखिल करना होगा. वहीं अगर इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. जुर्माने की राशि 5000 रुपये है. वहीं अगर आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो जुर्माना 1000 रुपये लगेगा.

2.5 लाख तक टैक्स नहीं

बता दें कि अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख सालाना इनकम पर टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर टैक्स के लिए लोग उत्तरदायी होते हैं. वहीं 2.5 लाख सालाना से कम आय वाले लोग भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर दाखिल करना उनके लिए फायदा पहुंचा सकता है.

इन पर नहीं लगता जुर्माना

हालांकि ऐसे लोग जिनकी आय पूरे साल 2.5 लाख रुपये से कम है उनका इनकम टैक्स नहीं कटता है. साथ ही ऐसे लोग अगर निर्धारित तारीख के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News