हर साल की तरह इस साल भी लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होगा. वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आप व्यक्तिगत आयकरदाता हैं तो 31 जुलाई तक हर हाल में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है लेकिन अगर कोई आखिरी तारीख तक टैक्स नहीं भर पाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है.
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर दाखिल करना होगा. वहीं अगर इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. जुर्माने की राशि 5000 रुपये है. वहीं अगर आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो जुर्माना 1000 रुपये लगेगा.
बता दें कि अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख सालाना इनकम पर टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर टैक्स के लिए लोग उत्तरदायी होते हैं. वहीं 2.5 लाख सालाना से कम आय वाले लोग भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर दाखिल करना उनके लिए फायदा पहुंचा सकता है.
हालांकि ऐसे लोग जिनकी आय पूरे साल 2.5 लाख रुपये से कम है उनका इनकम टैक्स नहीं कटता है. साथ ही ऐसे लोग अगर निर्धारित तारीख के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.