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Saturday, 27 July 2024

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लाउडस्पीकर विवाद : लाउडस्पीकर से अजान के बाद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

08 May 2022 01:30 AM Mega Daily News
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लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऐसे में मुंबई में सुबह 6:00 बजे से पहले मस्जिदों (Masjid) से अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की दो घटनाएं सामने आई हैं. इसे लेकर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

नूरानी मस्जिद से लाउडस्पीकर का उपयोग

एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को बांद्रा पश्चिम में नूरानी मस्जिद (Noorani Masjid) से लाउडस्पीकर का उपयोग करके सुबह 5:15 बजे अजान दी गई, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत (Supreme Court) के निर्देशों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध रहता है.

आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 188, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (3) और ध्वनि प्रदूषण नियम की धारा 33 (आर) (3) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि दूसरी घटना सांताक्रूज पश्चिम में लिंकिंग रोड मस्जिद पर शुक्रवार की सुबह 5:35 बजे हुई. 

दोनों मामलों की जांच जारी

इसे लेकर उन्होंने बताया कि मामले में दो लोगों को लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के उपयोग की अनुमति प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर प्रतिबंध संबंधी नियम का उल्लंघन किया. अधिकारी ने बताया कि इन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दोनों मामलों में जांच जारी है.

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