मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन (Khargon) में ईद (Eid) और अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) त्योहारों के दिन भी 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. बीते 10 अप्रैल को खरगोन में रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हुए पथराव और आगजनी के बाद लागू कर्फ्यू में पिछले कुछ दिनों से कुछ घंटे के लिए ढील मिल रही है.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू में रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है और इस दौरान लोग इन त्योहारों के लिए खरीदारी कर सकते हैं. ईद का त्योहार 2 मई या 3 मई को चांद दिखने के आधार पर मनाया जाएगा, जबकि अक्षय तृतीया, जिसे नए बिजनेस और सोने जैसे महंगे निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, 3 मई को मनाया जाएगा.
पीस कमेटी की बैठक के बाद खरगोन के अपर जिलाधिकारी सुमेर सिंह मुजाल्दा ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर शहर में किसी भी विवाह समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सुमेर सिंह मुजाल्दा ने बताया कि कर्फ्यू में रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 9 घंटे की ढील दी गई है और लोग रविवार शाम पांच बजे तक मिलने वाली इस ढील के दौरान शादी समारोहों में भाग लेने के लिए खरगोन शहर से बाहर जा सकते हैं. उन्होंने लोगों से घर पर इन त्योहारों को मनाने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे. हालांकि, प्रशासन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन फैसलों में बदलाव कर सकता है.
पुलिस अधिकारी रोहित काशवानी ने बताया, ‘फिलहाल शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस फोर्स पूरी तरह से सतर्क है. अतरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है और कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाएगा.’
उन्होंने बताया कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाहन और अस्थाई जेल में बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्गों के साथ बैठकों का दौर जारी है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा पर कथित पथराव के बाद आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिसमें दुकानों, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था. इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था. 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दे रहा है.
अपर जिलाधिकारी सुमेर सिंह मुजाल्दा ने कहा कि कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान कृषि मंडी, दूध, सब्जियां और दवाओं की दुकानों सहित अन्य दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और मिट्टी के तेल की दुकानों पर लागू नहीं होगी.