World

आतंकवाद निरोधी कानून के तहत पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज

Published On August 22, 2022 07:52 AM IST
Published By : Mega Daily News

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून (ATA) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन पर इस्लामाबाद में एक रैली में बोलते हुए एक जज और दो उच्च पदस्थ अधिकारियों को धमकाने का आरोप है.

भाषण के प्रसारण पर प्रतिबंध

पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी संस्थानों को धमकी देने और एक रैली में भड़काऊ टिप्पणी करने के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग ने सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर इमरान खान द्वारा लाइव भाषण प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

मीडिया रेगुलेटरी ने दिया बयान

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) के अनुसार, इमरान के रिकॉर्ड किए गए भाषण को प्रभावी निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी विलंब तंत्र होने के बाद ही प्रसारित होने दिया जाएगा.

इन लोगों पर मुकदमा दायर करने की दी थी धमकी

इमरान खान ने जनता के लिए अपनी टिप्पणी में अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ किए जा रहे बर्ताव पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तानी चुनाव आयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी. बता दें कि शाहबाज गिल को पिछले सप्ताह देशद्रोह से संबंधित आरोपों में हिरासत में लिया गया था.

गृह मंत्री ने कही ये बात

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता का भाषण सेना और अन्य संस्थानों की आलोचना करने की प्रवृत्ति की निरंतरता है.

पाकिस्तान इमरान मीडिया पूर्व प्रधानमंत्री खिलाफ प्रतिबंध द्वारा संस्थानों टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित रेगुलेटरी प्रभावी मुकदमा fir registered former pakistan pm imran khan anti terrorism act
Related Articles