Uttar Pradesh

Driving License New Rules : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदलें, अब DL के लिए करना होगा ये काम

Published On August 17, 2022 06:37 PM IST
Published By : Mega Daily News

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आरटीओ (RTO) बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे अब आप घर बैठे लर्निंग डीएल (DL) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थाई डीएल (DL) बनवाने के लिए आपको वहीं जाना होगा जहां का आधार कार्ड होगा। यानी जिस जगह या एड्रेस का आधार कार्ड होगा वहीं पर आपको डीएल (DL) बनवाना होगा। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपना  लर्निंग डीएल (DL) 1 जून से पहले बनवा लिया है।

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बता दें कि उत्तर प्रदेश आरटीओ प्रशासन ने इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी बनवाया जा सकता है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को आधार में दर्ज जिले के आरटीओ ऑफिस जाना होगा, यहां से जारी किया गया स्थाई डीएल ही मान्य होगा।

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उन्होंने कहा है कि, इस नियम को 1 जून से लागू किया गया है यानी जिन लोगों ने 1 जून के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है।, वे अब एक महीने बाद अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप गोरखपुर के आधार कार्ड पर लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं इसके लिए आपको गोरखपुर ही जाना होगा।

लोगों की परेशानी बढ़ी:

लोग खोज रहे हैं दूसरा विकल्प:

लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस लाइसेंस अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड के अलावा स्थान का आईडी कार्ड और बीमा की रसीद जरूरी होगी लेकिन जब से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था की गई है, तब से पते के प्रमाण पत्र के तौर पर दूसरा विकल्प पूछने के लिए हर दिन 50 से अधिक लोग आते हैं।

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