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नियम के अनुसार मृत व्यक्ति का ITR फाइल करना जरूरी है
नियम के अनुसार, मृत व्यक्ति का ITR फाइल करना जरूरी है. मृत व्यक्ति का ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले उसके किसी परिजन जैसे उनकी पत्नी या पति को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी. आइये जानते हैं विस्तार से.
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है. अगर आप समय रहते ITR नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है. क्या आपने कही सोचा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उसे आईटीआर भरना पड़ता है या नहीं? नियम के अनुसार, मृत व्यक्ति का ITR फाइल करना जरूरी है. लेकिन उसकी मौत के बाद उसका आईटीआर कौन फाइल करेगा. आइये जानते हैं इस नियम के बारे में.
किसी की मृत्यु के बाद उसका आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले उसके किसी परिजन जैसे उनकी पत्नी या पति को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी. ये मंजूरी आपको कोर्ट से मिल जाएगी. कोर्ट से व्यक्ति के करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और को कानूनी वारिस बनाया जाता है. स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता मिल जाती है. इसलिए सबसे पहले कानूनी मान्यता अनिवार्य है.
खुद करें रजिस्टर
- इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा.
- इसके लिए आप सबसे पहले कोर्ट या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी लें.
- अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
- यहां 'My Account' के जरिए 'Register as legal heir' पर क्लिक करें.
- इसके बाद खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करें.
- इसके कुछ दिन बाद आपको आयकर विभाग से आपके रजिस्टर्ड होने की जानकारी मिल जाएगी.
जानिए कैसे करें अप्लाई?
- मृत व्यक्ति का ITR भी वैसे ही भरा जाता है जैसे बाकियों का बरते हैं.
- इसके तहत कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर सकेंगे.
- इसके बाद आईटीआर भरने के बाद टैक्स विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देगा.
- इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र , पैन कार्ड और आधार कार्ड , अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र होना जरुरी है.
- आयकर रिटर्न भरे जाने के बाद रिफंड भी मृत व्यक्ति के ही खाते में आएगा.
- उस बैंक खाते से पैसे निकालने और उसे बंद करवाने के लिए आपको उनके बैंक से संपर्क करना होगा.