राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया गया है। वेरिफिकेशन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। साथ ही उनकी जगह पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनाकर उन्हें राशन योजना का फायदा दिया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश के फूड एंड सप्लाई कमिशनर ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि लाभार्थियों की तरफ से दी गई व्यक्तिगत जानकारी समय-समय पर बदलती रहती है। इस संबंध में कि राशन कार्डों में अपात्र यूनिट शामिल होने की शिकायतें समय-समय पर मिलती रहती हैं। अपात्र कार्ड धारकों के लिए ‘नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013’ के तहत अभियान चलाया जाता है। अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की जगह पात्रों को राशन कार्ड जारी किया जाता है।
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उन्होंने कहा इस तरह के अभियान चलाने का मकसद ही अपात्रों को लाभार्थियों की सूची से हटाना और पात्रों को मौका देना है। इसके तहत दी गई सूचना के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, निवास स्थान आदि की डिटेल को एकत्र करके डाटाबेस तैयार किया जाता है। इस संबंध में कार्ड धारकों की मृत्यु या आर्थिक स्थिति बेहतर होने के आधार पर संबंधित कार्ड धारक के अपात्र होने की संभावना रहती है।
आपको बता दें सरकार की तरफ से समय-समय पर राशन कार्डों का वेरिफिकेशन कराया जाता है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में बताया गया कि देश में 2017 से 2021 तक डुप्लीकेट, अपात्र और जाली 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। इस दौरान सबसे ज्यादा राशन कार्ड यूपी में ही करीब 1.42 करोड़ कार्ड को रद्द किए गए।