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टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूला, मिली उम्रकैद की सजा

Published On May 26, 2022 01:30 AM IST
Published By : Mega Daily News

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ में उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. NIA कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब यासीन मलिक पूरी जिंदगी जेल में रहेगा क्योंकि उसे दो धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. IPC की धारा 121 (देश के खिलाफ जंग छेड़ना) और UAPA की धारा 17 के तहत कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

मलिक की उम्रकैद की सजा अन्य धाराओं में सुनाई गई सजा के साथ ही चलेगी. इससे पहले NIA ने टेरर फंडिंग केस में मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी. यासीन मलिक ने UAPA के तहत अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था. साथ ही इस केस में बहस पूरी हो चुकी थी, सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी था. ताजा जानकारी के मुताबिक सजा के ऐलान के बाद मलिक को तिहाड़ की जेल नंबर 7 में रखा जाएगा, साथ ही ऑर्डर कॉपी पढ़कर उसे जेल के अंदर काम भी दिया जाएगा.

कबूल कर चुका है अपना गुनाह

एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के सामने मलिक को मृत्युदंड देने की मांग की थी जबकि उसकी कानूनी सहायता के लिए अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र ने मलिक को इस मामले में न्यूनतम सजा यानी आजीवन कारावास दिए जाने का अनुरोध किया था. पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने NIA अधिकारियों को यासीन मलिक वित्तीय स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया था जिससे जुर्माने की राशि निर्धारित की जा सके. इससे पहले 10 मई को मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का सामना नहीं करना चाहता है. उसने अपना जुर्म कबूल लिया था, मलिक इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसे सजा के ऐलान से पहले कोर्ट रूम में लाया गया था.

मलिक इन मामलों में दोषी

NIA कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक को UAPA के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था. मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता, इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए फंड जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं.

एनआईए की चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम था, जिन्हें मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है.

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