States

इस राज्य ने की पुरानी पेंशन योजना बहाल, लाखों कर्मचारियों में हर्ष की लहर

Published On May 14, 2022 08:47 AM IST
Published By : Mega Daily News

रायपुर : आगामी चुनावों से पहले  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 01 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई में प्रकाशित की गई है।बता दे कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 9 मार्च 2022 को राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की थी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने से एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। छत्‍तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों (CG Government Employees) की संख्या लगभग 3 लाख 88 हजार है। इसमें 2 लाख 95 हजार से अधिक 2004 के बाद के हैं, जो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं है, इन्हें अब इसका लाभ मिलेगा।ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे।

अधिसूचना के अनुसार, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती 01 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।NSDL से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान के लिए लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4के बराबर राशि पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर 01 नवम्बर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

एक नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त, मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक, परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।योजना के अर्न्तगत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही, वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।

पेंशन योजना पुरानी भविष्य शासकीय द्वारा राज्य अंशदायी छत्तीसगढ़ कर्मचारियों सामान्य स्थान अंतर्गत नवम्बर वित्त state restored old pension scheme wave joy among lakhs employees
Related Articles