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बुलडोज़र एक्शन: UP में चलता रहेगा 'बुलडोजर एक्शन', सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार

Published On June 22, 2022 10:29 AM IST
Published By : Mega Daily News

बुलडोज़र एक्शन इन UP: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते. अदालत ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है. प्रयागराज में हुई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई थी.

SC हियरिंग ऑन बुलडोज़र एक्शन : उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते. अदालत ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है. प्रयागराज में हुई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई थी. 

कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन मामलों में कार्रवाई हुई है उन्हें पहले से नोटिस दिया गया. फिर चाहे वो प्रयागराज की हो या कानपुर की. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी वाले मामले में भी हमारा स्टैंड यही था. डेमोलिशन से कोई प्रभावित पक्ष नहीं आया. 

उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की, जो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि प्रभावित पक्ष/ पक्षकार की बात अभी नहीं करें. जब एक राजनीतिक पार्टी याचिका दाखिल करती है तो उसके अपने निहित स्वार्थ होते हैं. वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी SG की बात को उठाया. उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि आखिर याचिककर्ता कौन है. कुछ लोग सिर्फ अखबार की रिपोर्ट देखकर अर्जी लगा देते हैं. 

अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते मंगलवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से हो. कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है. अब ये कितनी सही है, हमें नहीं मालूम. ये रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी. अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है, वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए. 

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