भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) 22 सितंबर से अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने 10 अगस्त, 2022 को रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद कर दिया है।

आरबीआइ (RBI) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंबई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) के 12 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुपालन के तहत पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) के लाइसेंस को रद करने का यह आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा।

बाम्‍बे हाईकोर्ट ने 2017 में 2014 की रिट याचिका संख्या 2938 (बैंक कर्मचारी संघ, पुणे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य), 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 (नरेश वसंत राउत एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) के संबंध में उक्‍त आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद आरबीआइ की ओर से की गई कार्रवाई के चलते बैंक 22 सितंबर से कारोबार करना बंद कर देगा।

आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के लिए आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 फरवरी 2013 के निर्देश (UBD.CO. BSD-I/D-28/ 12.22.2018/ 2012-13) के तहत रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे को कारोबार बंद करने के निर्देश के तहत रखा था। आरबीआई ने 26 अगस्त 2022 को जारी निर्देश में कहा कि इसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई थी। 

अभी हाल ही में आरबीआई (Reserve Bank of India, RBI) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Thodupuzha Urban Co-operative Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं RBI ने ग्राहकों को बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पैसा निकालने से भी रोक दिया था।

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