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EPFO: क्या आपने ये काम किया हैं, अगर नहीं तो फटाफट कर ले वरना पीएफ का पैसा निकालने में होगी दिक्कत

Published On May 24, 2022 01:10 AM IST
Published By : Mega Daily News

ज्यादातर लोग अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाना चाहते हे, ऐसे मे सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हर कोई अपनी तनख्व का कुछ हिस्सा प्रोविडेंड फंड मे डालता है। इस पर काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है और चंद सालो मे आपके बचाए हुए थोड़े थोड़े पैसे एक बडी अमाउंट बनके आपके सामने आ जाती है। जिससे आप सामाजिक जिम्मेदारियां और अपने बुढापे के खर्चे किसी पे निर्भर हुए बिना पूरे कर सकते हे। देशभर में कई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में योगदान देते हैं.

पीएफ मे जमा राशी से कर्मचारी और उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य में बड़ा योगदान मिलता है. यह धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है. ईपीएफओ मे अगर कोई भी बदलाव आता हे तो उसे जानना उतना ही जरूरी भी हे ऐसे मे यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हे। पीएफ खाते का ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य हे,  सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है. ई-नॉमिनेशन के कई फायदे हैं और इसे नहीं करने पर खाताधारक ईपीएफओ से जुड़ी कई सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित हो सकता है.

अगर कोई खाताधारक इनॉमिनेशन नही करवाया तो रुपये निकालते वक्त परेशनी मे आ सकता हे। इनॉमिनेशन से अगर आपके साथ कुछ हो जाता है ऐसे मे आपके द्वारा किए गए नॉमिनी को पैसे मिलते हे। आप एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हे। अगर आप नॉमिनी नही बनाते तो पैसे पाने मे मुश्किल आ सकती हे। कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है.

अक्समित मृत्यु के बाद अगर पीएफ खाताधारक के परिवार को ऑफिस के चक्कर काटने न पडे इसलिए यह निर्णय लाया गया हो ऐसा माना जाता है। ई नॉमिनेशन के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है. अगर आपने अभी तक अपने पीएफ खाते का ई-नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द कर लें. वरना आप कई सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं. कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिन को 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है.

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