आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास भी डीमैट अकाउंट (Demat Account) होगा. आपने 30 सितंबर 2022 तक यदि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किया तो आप 1 अक्टूबर से अपने डी-मैट अकाउंट के लिए लॉगइन नहीं कर पाएंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) की तरफ से 14 जून 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) करना जरूरी है.
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एनएसई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि खाता धारक डीमैट अकाउंट को लॉगइन करने के लिए ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं. दूसरा तरीका 'नॉलेज फैक्टर' हो सकता है. इसके तहत पासवर्ड या पिन के रूप में कुछ ऐसा हो, जिसकी जानकारी केवल यूजर को हो. इसके अलावा 'पोजेशन फैक्टर' भी हो सकता है. स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP), सिक्योरिटी टोकन या ऑथेंटिकेटर ऐप्स.
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सर्कुलर में कहा गया कि ग्राहकों को ईमेल और एसएमएस दोनों के जरिये ओटीपी मिलेगा. ऐसे मामले जहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, वहां सदस्यों को नॉलेज फैक्टर (पासवर्ड / पिन), पोजेशन फैक्टर (ओटीपी / सिक्योरिटी टोकन) और यूजर आईडी का यूज करना होगा. ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी Zerodha की तरफ से कहा गया कि 'नए नियमों के मुताबिक 30 सितंबर 2022 से पहले डी-मैट अकाउंट में TOTP 2Factor लॉगइन इनेबल करना जरूरी है.
एनएसई के सर्कुलर के मुताबिक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज पासवर्ड / पिन या ओटीपी / सिक्योरिटी टोकन के जरिये किया जाएगा. जहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन संभव नहीं है, वहां ओटीपी / सिक्योरिटी टोकन के साथ पासवर्ड / पिन यूज करके डीमैट अकाउंट में लॉगइन की सुविधा दी जाएगी. मोबाइल लॉगइन करने पर ओटीपी या पिन के साथ बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा.