र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने प‍िछले द‍िनों न‍ियमों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी ल‍िम‍िटेड (HDFC Ltd.) पर जुर्माना लगाया था. इसके बाद अब केंद्रीय बैंक ने एक और द‍िग्‍गज बैंक पर सवा दो करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. आरबीआई (RBI) ने कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने को लेकर आरबीएल बैंक ल‍िम‍िटेड (RBL Bank Ltd.) पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

आरबीएल पर इस कारण लगा जुर्माना

आरबीआई की तरफ से बयान में कहा गया क‍ि जुर्माना इंटरनल ओम्बुड्समैन स्‍कीम, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, र‍िस्‍क मैनेजमेंट (Risk Management) और फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है. हालांक‍ि, आरबीआई (RBI) ने कहा कि जुर्माना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है.

लेनदेन या समझौते की वैधता से संबंध नहीं

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है. इस बीच, सेंट्रल बैंक ने विभिन्‍न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कई सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है.

इसके अलावा रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) का स्मृति नागरिक सहकारी बैंक, मुंबई का रायगढ़ सहकारी बैंक, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया गया है. इन बैंकों पर जुर्माना नियमों के अनुपालन के स्तर पर खामियों को लेकर लगाया गया है.

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