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7th Pay Commission: दो पेंशन म‍िल सकती हैं केंद्रीय कर्मचार‍ियों के बच्चों को

Published On April 22, 2022 11:03 AM IST
Published By : Mega Daily News

7वें वेतन आयोग के तहत प‍िछले द‍िनों सरकार ने महंगाई भत्‍ते को 31 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 34 प्रत‍िशत कर द‍िया था. इसके बाद व‍ित्‍त मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 से एर‍ियर देने को मंजूरी दे दी. आज हम केंद्रीय कर्मचार‍ियों के पर‍िवार को म‍िलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी देंगे. दरअसल, फैम‍िली पेंशन से जुड़े न‍ियमों में प‍िछले द‍िनों अपडेशन क‍िया गया है.

बच्चों को म‍िल सकती हैं दो पेंशन

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees') की फैमिली को पेंशन की सुविधा मिलती है. इसके तहत यद‍ि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और वे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन (Family Pension) का हिस्सा बनाया जाएगा. रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती हैं. इन दोनों पेंशन का जोड़ अधिकतम 1.25 लाख रुपये होना चाह‍िए.

फैमिली पेंशन में क्‍या बदलाव हुआ?

CCS Pension 1972 के रूल 54 (11) के मुताबिक, यद‍ि पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके दो बच्चे को फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलेगी. अगर नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगी. यद‍ि रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को फैमिली पेंशन (Family Pension) की सुविधा मिलेगी.

पहले कम थी फैमिली पेंशन

पहले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपए मिलते थे. पेंशन रूल 54 (3) के तहत यह नियम था. अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27 हजार रुपए होती थी.

यह है मौजूदा नया नियम

7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के मुताबिक, अधिकतम पेंशन की राशि 2.5 लाख रुपये तय है. लेकिन, फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव हुआ है. पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी. 7वें वेतन आयोग के बदले नियम में सरकार ने 2.50 लाख रुपए महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की. अधिसूचना के मुताबिक, 1.1.2016 से 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख का 50 प्रतिशत यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे. पहले 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 परसेंट यानी कि 75 हजार रुपए कर दिया गया है.

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