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PM मोदी देंगे कोविड में अनाथ हुए बच्चों को बड़ी सौगात, ज्यादा जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़े

Published On May 30, 2022 12:46 AM IST
Published By : Mega Daily News

कोरोना काल के तहत माता-पिता खोने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोमवार यानी 30 मई को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना (PM CARES for Children Scheme) के तहत बड़ी सौगात देंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है. 

पीएमओ ने दी जानकारी 

पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, 'प्रधानमंत्री स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर करेंगे. प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रोग्राम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के पासबुक के साथ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत वर्चुअल रूप से हेल्थ कार्ड भी सौंपेंगे.'

पीएम मोदी ने की थी घोषणा 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ऐसे बच्चों को 2 हजार रुपये की सहायता राशि के साथ पढ़ाई-लिखाई और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने की घोषणा की थी. पहले इस स्कीम के तहत लाभ लेने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 थी. हालांकि, बाद में इस डेडलाइन को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाया गया था.

महाराष्ट्र से सबसे अधिक एप्लीकेशन

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए pmcaresforchildren.in नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, सबसे अधिक 1,158 आवेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए. उसके बाद उत्तर प्रदेश से 768, मध्य प्रदेश से 739, तमिलनाडु से 496 और आंध्र प्रदेश से 479 आवेदन मिले थे.

मिलेंगे ये फायदे 

1. कोरोना के कारण माता-पिता खोने वाले बच्चों को सरकार 18 साल की उम्र तक मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) देगी. 

2. इसके तहत बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी.

3. केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. 

4. इसके तहत बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा.

5. इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा.

6. इंश्योरेंस की प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरी जाएगी.

7. दस साल से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी सेंट्रल स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा.

8. जो बच्चे 11 से 18 वर्ष के बीच के हैं उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में भर्ती कराया जाएगा.

9. अगर बच्चा अपने अभिभावक या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे भी नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में एडमिशन मिलेगा.

10. बच्चे का नामांकन निजी स्कूल में किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, किताब एवं कॉपियों के खर्च का भी भुगतान किया जाएगा.

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