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यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत इन व्हीकल्स को आगे नहीं निकलने दिया तो कटेगा 10000 रुपये का चालान

Published On June 13, 2022 09:00 AM IST
Published By : Mega Daily News

Traffic Challan: सड़क पर वाहन के साथ सफर करते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है. इतना ही नहीं, यातायात नियमों को तोड़ने वाले को जेल भी हो सकती है.

Traffic Rules: सड़क पर वाहन के साथ सफर करते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है. इतना ही नहीं, यातायात नियमों को तोड़ने वाले को जेल भी हो सकती है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ नियमों का पता ही नहीं होता और वह अनजानें में यातायात नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं. यह भी एक गंभीर बात है. सड़क पर यात्रा करने वालों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसे यातायात नियम की जानकारी लाए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

इमरजेंसी व्हीकल्स को आगे निकलने के लिए रास्ता दें

यह नियम इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने से जुड़ा है. मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, किसी भी मोटर वाहन चालक के लिए जरूरी है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स को आगे निकलने के लिए रास्ता दें. यानी, अगर आपको रास्ते में कोई इमरजेंसी व्हीकल दिखाई दे, जो आपसे पीछे हो, उसे तुरंत आगे निकलने का रास्ता देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है. इस नियम का उल्लंघन न करें. अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो जुर्माना लगना तय है. 

संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194(ई) के तहत चालान कटेगा 

इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे- फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना अनिवार्य है. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर मोटर चालकों का 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत चालान काटा जता है. इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को फ्री पैसेज नहीं देने पर जुर्माने का उल्लेख है.

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