India

सरकार ने दी बड़ी जानकारी, अगर आप किराये पर रह रहे हैं तो आपको किराये के अलावा 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा

Published On August 13, 2022 12:39 AM IST
Published By : Mega Daily News

जीएसटी को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं. अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये पर रह रहे हैं तो आपको किराये के अलावा 18जीएसटी भी देना पड़ेगा. ये खबर पिछले एक कुछ दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18जीएसटी देना पड़ेगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

इस वायरल मेसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की. इसके बाद पीआईबी इस खबर को फेक बताया. PIB Fact Check ने कहा कि हाउस रेंट पर 18जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं, इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है.

सरकार ने दी सफाई 

एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.'  इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.'

जानिए क्या है नियम?

गौरतलब है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था.' दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है.

एक्सपर्ट ने स्थिति की साफ

एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

जीएसटी किराए सरकार रेजिडेंशियल व्यक्ति किराये अलावा वायरल check पीआईबी कारोबार पड़ता फ्लैट उन्हें लगातार government given big information living rent pay 18 gst addition
Related Articles