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200 करोड़ की महाठगी: आर्थिक अपराध शाखा का दावा बॉलीबुड की कई अभिनेत्रिया भी इसमें शामिल

Published On September 10, 2022 09:50 AM IST
Published By : Mega Daily News

दो सौ करोड़ रुपये की महाठगी मामले में एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि सुकेश चंद्रशेखर न केवल फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही, जैक्लीन फर्नांडीज व लीना मारिया पाल के संपर्क में था बल्कि वह बॉलीबुड की कई अन्य अभिनेत्रियों से सीधे बात करता था।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) का कहना है कि जांच में कई और हैरान करने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोप है कि सुकेश ने महाठगी कर सभी अभिनेत्रियों को महंगे गिफ्ट दिए हैं और उनके संपर्क में रहता था।

यहीं नहीं कई फिल्म निर्माता और निर्देशक भी इस ठग के खेल में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा का कहना है कि महाठग सुकेश से जो अभिनेत्री संपर्क में थी उनको जल्द ही नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से पूछताछ

इससे पहले, नोरा फतेही का बयान, सितंबर और अक्टूबर 2021 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए बुकिंग मिली थी। इसी दौरान सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज ने नोरा को एक एक गुच्ची बैग और आईफोन गिफ्ट में दिया था। इसके साथ ही लीना ने कहा था कि सुकेश और वो मिलकर नोरा को एक नई बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट करेंगे।

इस केस में जैकलीन फर्नांडीज हैं आरोपिित

बता दें कि हाल ही में, जैकलीन फर्नांडीज ने पीएमएलए के अपीलेंट अथॉरिटी के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि, 'यह आश्चर्य की बात है कि नोरा फतेही जैसी अन्य हस्तियों, जिन्हें भी मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने धोखा दिया था, को मामले में गवाह बनाया गया था। जबकि उनका नाम एक आरोपी के तौर पर लिया जा रहा है।

ED ने लगाया यहा आरोप

दरअसल, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, ईडी ने आरोप लगाया है, 'अब तक की गई जांच से पता चला है कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज ने जानबूझकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग से की गई कमाई का फायदा जैकलीन फर्नांडीज को भी मिला है। सुकेश ने इन्हीं पैसों से उनके और उनके परिवार के लिए भारत और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी जो कि लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 3 के एक अपराध है।

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